Inactive EPF खाते को चालू कैसे करें? 

अगर 36 महीने यानी 3 साल तक ईपीएफओ खाते में कोई लेनदेन नहीं होता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उस खाते को निष्क्रिय कर देता है।

अगर आपका EPFO ​​अकाउंट भी Inactive हो गया है तो आप इसे दोबारा Active करा सकते हैं। 

हाल ही में ईपीएफओ ने लोगों के लिए अपने ईपीएफ खाते को अनब्लॉक करने के लिए एक नई SOP लागू की है। 

SOP के मुताबिक, ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक करने से पहले यूजर को यह जांचना होगा कि उनकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट हैं या नहीं।

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करें।

इसके बाद हेल्थ डेस्क सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद इनऑपरेटिव अकाउंट टैब पर क्लिक करें।

इसके बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी चरणों का पालन करें। अब एक नया पेज खुलेगा। 

KYC Update Request' फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। ईपीएफओ दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ईपीएफ खाते को सक्रिय कर देगा।